Tax Saving Mutual Fund (ELSS) पूरी जानकारी
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Tax Saving Mutual Fund (ELSS) क्या है?
ELSS (Equity Linked Saving Scheme) टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जिसमें निवेशक प्रति वित्त वर्ष 1.5 लाख रु. तक निवेश पर आयकर अधिनियम 80C के अंतर्गत टैक्स छूट प्राप्त कर सकता है। इसमें न्यूनतम 3 वर्ष की लॉक-इन, कम से कम 80% इक्विटी में निवेश और SIP/लंपसम दोनों विकल्प उपलब्ध हैं[1][3]।
ELSS की विशेषताएँ
| फीचर | विवरण |
|---|---|
| न्यूनतम 80% इक्विटी निवेश | उच्च रिटर्न की संभावना पर आधारित, मार्केट रिस्क |
| लॉक-इन अवधि | केवल 3 वर्ष (अन्य निवेश जैसे PPF से कम) |
| टैक्स छूट | धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रु. तक सालाना कर बचत |
| निवेश विकल्प | Lumpsum/SIP दोनों विकल्प |
| रिटर्न | मार्केट आधारित (हाई रिस्क-हाई रिवॉर्ड) |
फायदे और नुकसान
फायदे:
• टैक्स बचत
• सबसे छोटी लॉक-इन (3 साल)
• वेल्थ क्रिएशन का अवसर
• SIP के ज़रिए अनुशासित निवेश
नुकसान:
• इक्विटी एक्सपोजर के कारण मार्केट रिस्क
• रिटर्न फिक्स्ड नहीं
• लॉक-इन के पहले आंशिक निकासी नहीं
• टैक्स बचत
• सबसे छोटी लॉक-इन (3 साल)
• वेल्थ क्रिएशन का अवसर
• SIP के ज़रिए अनुशासित निवेश
नुकसान:
• इक्विटी एक्सपोजर के कारण मार्केट रिस्क
• रिटर्न फिक्स्ड नहीं
• लॉक-इन के पहले आंशिक निकासी नहीं
ELSS में निवेश कैसे करें?
- KYC (Know Your Customer) पूरा करें (PAN, Aadhaar आदि)।
- AMC, बैंक, फिनटेक या एजेंट के जरिए फंड चुनें।
- SIP या लंपसम से निवेश शुरू करें।
- 3 साल बाद यूनिट्स रिडीम की जा सकती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
ELSS फंड क्या है?
यह इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम है जिसमें निवेश पर टैक्स छूट और तीन साल की लॉक-इन मिलती है।
ELSS में SIP किया जा सकता है?
हां, SIP और लंपसम दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।
कितना टैक्स बचा सकते हैं?
80C के तहत 1.5 लाख सीमा तक निवेश पर टैक्स छूट।
ELSS किसके लिए उपयुक्त?
जो टैक्स बचाना चाहते हैं, हाई रिटर्न व लॉन्ग-टर्म ग्रोथ की इच्छा रखते हैं।

